गरीब कैदियों को सहायता
गृह मंत्रालय ने वर्ष 2023 में “गरीब कैदियों को सहायता” योजना शुरू की थी। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा अपनाए जाने वाले विस्तृत ‘दिशानिर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया’ को 19.6.2023 को सभी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेश प्रशासनों के साथ साझा किया गया था। केंद्र सरकार ने योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक वित्त वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लिए 20-20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था, जिसका उद्देश्य उन गरीब कैदियों को राहत प्रदान करना है, जो जुर्माना न चुका पाने या जमानत पर रिहाई के लिए बांड प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं। केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) खाते के माध्यम से राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को धनराशि उपलब्ध कराई गई थी और राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सीएनए खाते से धनराशि निकालने की सलाह दी गई। 26 मार्च, 2025 तक 12 राज्यों ने सीएनए खाते से 22,84,451 रुपये की धनराशि निकाली है।
गृह राज्य मंत्री श्री बंदी संजय कुमार ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।