पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया

पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया

जालौन : जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये कुल 02 अभियोगों में 02 अभियुक्तगण को मान0 न्यायालय द्वारा अधिक से अधिक सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था ।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये कुल 02 अभियोगों में 02 अभियुक्तगण को मा0 न्यायाल अधिक से अधिक सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

विभिन्न मुकदमों में सजा पाये अभियुक्तगणों का विवरण निम्नवत है-

प्रकरण प्रथम – अभियुक्त इन्द्रजीत सिंह पुत्र करन सिंह नि0 ग्राम सुलखना थाना रेढर जनपद जालौन द्वारा वादी धर्मेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 नारायण सिंह निवासी ग्राम सुलखना थाना रेंढर के भाई बृजेन्द्र सिंह को जान मारने की नियत से गोली मार देने के सम्बन्ध में थाना रेंढर मु0अ0सं0 124/21 (वाद संख्या- 263 / 21 ) धारा 307/504/506 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 14.08.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे प्रथम कोर्ट उरई, जनपद जालौन अभियुक्त इन्द्रजीत सिंह उपरोक्त को दोषी पाते हुये 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 27,000 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण द्वितीय – अभियुक्त असगर उर्फ अग्गास पुत्र मूसा कुरैसी निवासी आराजी लाईन कस्बा व थाना कोच द्वारा समाज विरोधी क्रिया कलाप में संलिप्त होकर आमजनमानस को डरा धमकाकर अपने आर्थिक लाभ हेतु भय व दहशत फैलाने के सम्बन्ध में थाना कोंच में मु0अ0सं0 210/2022 (वाद संख्या-25/2023) धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 14.08.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे / एफटीसी/सीएडब्लू/जीएसटी कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त असगर को दोषी पाते हुये 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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Journalist Anil Prabhakar

Editor UPVIRAL24 NEWS