लखनऊ : आगामी नव वर्ष 2024 के अवसर पर संयुक्त पुलिस आयुक्त ने आवश्यक दिशा निर्देश दिये
लखनऊ : आगामी नव वर्ष -2024 के अवसर पर लखनऊ में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों व सुगम एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था तथा शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के क्रम में संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था, लखनऊ द्वारा समस्त पुलिस उपायुक्त जोन्स, अपर पुलिस उपायुक्त जोन्स व सहायक पुलिस आयुक्त जोन्स के साथ गोष्ठी कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।
1- नव वर्ष के अवसर पर विभिन्न होटल, मॉल, रेस्टोरेंट व बार आदि स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन होता है जिसमें सम्मिलित होने हेतु बड़ी संख्या में लोग घरों से निकलते हैं। ऐसे में यातायात व सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत लखनऊ में 16 स्थानों पर डायवर्जन, 103 स्थानों पर बैरिकेटिंग की गयी है तथा समस्त थाना क्षेत्रों में 130 मोबाइल पार्टी बनायी गयी हैं जो लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर सतर्क दृष्टि बनाये रखेंगी। संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था, लखनऊ द्वारा और अधिक डायवर्जन स्थल बनाने, बैरिकेटिंग करने व मोबाइल पार्टी बनाने के निर्देश दिये गये हैं । 2- लखनऊ में ऐसे मुख्य-मुख्य स्थान यथा हजरतगंज, समतामूलक, घण्टाघर से बड़ा इमामबाड़ा आदि जहाँ स्ट्रीट वेन्डर्स खाने-पीने की दुकाने लगाते हैं, को मार्ग से पीछे हटकर लगवाये जाने के निर्देश दिये गये हैं ताकि मार्गों पर अव्यवस्था उत्पन्न न होने पाये तथा यातायात सुचारू रहे।
3- महत्वपूर्ण मॉल्स, भवन आदि जहां अधिक भीड़ होती है को अपने-अपने वालेंटियर्स लगाने हेतु निर्देशित किया गया है जो आगन्तुकों के वाहनों को निर्धारित पार्किंग में ही पार्क करायेंगे। किसी भी दशा में सड़क पर वाहन पार्क नहीं होने दिया जायेगा। बेतरतीब रूप से पार्क पाये जाने पर वाहनों को टो किया जायेगा। हजरतगंज में पेडेस्ट्रियल जोन में वाहनों की पार्किंग न करके मल्टीलेवल पार्किंग का प्रयोग किया जायेगा। पेडेस्ट्रियल जोन में पार्क किये गये वाहनों को टो कर चालानी कार्यवाही की जायेगी।
4- नव वर्ष को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु थानों पर उपलब्ध पुलिस बल के अतिरिक्त 02 सहायक पुलिस आयुक्त, 06 निरीक्षक, 85 उपनिरीक्षक, 12 महिला उपनिरीक्षक, 260 मुख्य आरक्षी/ आरक्षी, 95 महिला आरक्षी, 05 कम्पनी पीएसी की तैनाती की जा रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम को इनके क्षेत्रान्तर्गत आने वाले पार्क आदि में अपने स्तर से ड्यूटियां लगाये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
5- नव वर्ष के अवसर पर जनपद लखनऊ में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के क्रम में दिनांक 24.12.2023 से 02.01.2024 (10 दिवस) के लिये 144 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत आवश्यक आदेश जारी किये गये हैं जिसमें लखनऊ शहर में संचालित समस्त बार, मॉल्स, रेस्टोरेन्ट, होटल इत्यादि में निर्धारित क्षमता से अधिक व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगाते हुए सम्बन्धित संचालक / प्रबन्धक का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है।
6- आयोजन परिसरों में कार्यक्रम चाहे अन्दर या बाहर आयोजित किये जायें उनमें निर्धारित क्षमता से अधिक व्यक्तियों को टिकट प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
7. होटल, मॉल, बार, रेस्टोरेन्ट, सार्वजनिक स्थल इत्यादि पर आयोजक प्रबन्धक का उत्तरदायित्व होगा कि लाउडस्पीकर्स की ध्वनि तीव्रता निर्धारित मानकों के अन्तर्गत नियन्त्रित रखेंगे ताकि आम नागरिकों को परेशानी न हो।
8- बार के संचालक / प्रबन्धक जिन्हे स्थायी या अस्थायी लाइसेन्स जारी किया गया है सभी लाइसेन्स की शर्तों का पालन करेंगे, किसी भी दशा में निर्धारित समय सीमा से अधिक समय तक बार का संचालन नहीं करेंगे। उल्लंघन की स्थिति में सम्बन्धित विधि के अतिरिक्त 144 द0प्र0सं0 का भी उल्लंघन मानते हुए कार्यवाही की जायेगी ।
9- दिनांक 28.12.2023 से ड्रिंक एंड ड्राइव के विरुद्ध अनवरत अभियान चलाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत सायं 07.00 बजे से 08.00 बजे तक तथा रात्रि 11.00 बजे से 12.00 बजे तक सम्भावित स्थानों पर ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से चेकिंग की जा रही है। उक्त अभियान दिनांक 31.12.2023 की रात्रि तथा 01.01.2024 को भी चलाया जायेगा। अभियान के अन्तर्गत अब तक 259 स्थानों पर चेकिंग लगाकर लगभग 5700 वाहन एवं 8781 व्यक्तियों की चेकिंग की गयी है। एमवी एक्ट के अन्तर्गत 1199 वाहनों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही करते हुए 18 वाहनों को सीज किया गया है तथा 221 व्यक्तियों का पुलिस अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत चालान किया गया है।