नाबालिगों को बेंची सिगरेट पुलिस ने लिखा मुकदमा
-तीनों नाबालिगों की तलाश में सीसीटीवी खंगालने पर हुई जानकारी
-सीसीटीवी फुटेज में तीनों बच्चे सिगरेट पीते हुए दिखाई दे रहे हैं
-सिगरेट बेंचने वाले दुकानदार पर पुलिस कर रही कारवाई
जजाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेंचना कानूनन अपराध है
कानपुर : नाबालिग अवस्था के बच्चों को नशीले उत्पादों की बिक्री करना अपराध की श्रेणी में आता है। यही अपराध थाना नौब्स्ता क्षेत्र में एक दुकानदार ने कर दिया। पुलिस को दुकानदार के खिलाफ नाबालिगों को नशीला उत्पाद देने के साक्ष्य मिले तो पुलिस ने बच्चो की देखभाल संरक्षण अधिनियम के तहत कारवाई कर दी।
घटनाक्रम के मुताबिक थाना नौबस्ता पर पंजीकृत मु0अ0सं0 480/23 धारा 363 IPC से सम्बन्धित गुमशुदा तीन नाबालिग बच्चों की तलाश में उच्चाधिकारियों द्वारा गठित टीम के द्वारा बच्चो की तलाश के क्रम में सी0सी0टी0वबी0 फुटेज देखे जा रहे थे तो इसी दौरान दि0 6/09/023 को समय करीब 8.45 बजे ज्ञात हुआ कि उपरोक्त गुमशुदा बच्चों को नन्द किशोर पुत्र लल्लू प्रसाद नि0 E 8-54, आ0वि0 हंसपुरम नौबस्ता कानपुर नगर उम्र 74 वर्ष द्वारा सिगरेट बिक्री की गयी जिसका बच्चो द्वारा सेवन किया गया क्योंकि बच्चे नाबालिग है और उनकी उम्र 18 वर्ष से कम है नन्द किशोर उपरोक्त के द्वारा 2015 की धारा 77 का दण्डीय अपराध किया गया है। थाना हाजा पर मु0अ0सं0 486/2023 धारा 77 किशोर न्याय (बच्चो की देखभाल संरक्षण अधिनियम) 205 बनाम - नन्द किशोर पुत्र लल्लू प्रसाद नि0 E 8-54, आ0वि0 हंसपुरम नौबस्ता कानपुर नगर उम्र 74 वर्ष पंजीकृत कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।