केंद्र ने सोया मील को 30 जून, 2022 तक के लिए आवश्यक वस्तु घोषित किया

केंद्र ने सोया मील को 30 जून, 2022 तक के लिए आवश्यक वस्तु घोषित किया

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की अनुसूची में संशोधन किया गया

बाजार में इस वस्तु की बिक्री और उपलब्धता को सुचारु बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया

सोया मील की घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए, सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की अनुसूची में संशोधन करके 30 जून, 2022 तक 'सोया मील' को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एक आदेश अधिसूचित किया है। भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक आदेश जारी किया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की अनुसूची में, क्रम संख्या (8) के बाद, "(9) सोया मील" आइटम जोड़ा जाएगा।

यह निर्णय केंद्र सरकार और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सोया मील के उत्पादन, वितरण आदि को विनियमित करने और बाजार में इस वस्तु की बिक्री और उपलब्धता को सुगम बनाने के लिए सशक्त करेगा। यह अनुचित बाजार प्रथाओं पर रोक लगाएगा और पोल्ट्री फार्म और मवेशियों के भोजन के निर्माताओं जैसे उपभोक्ताओं के लिए उपलब्धता में वृद्धि करेगा।

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Journalist Anil Prabhakar

Editor UPVIRAL24 NEWS