उपचुनाव के दौरान पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू करने के संबंध में
आयोग के ध्यान में यह लाया गया है कि दिनांक 29 जून, 2017 को जारी पत्र संख्या 437/6/आईएनएसटी/2016-सीएसएस में निहित उसके निर्देशके संदर्भ में, जिसे दिनांक 18 जनवरी, 2018 को जारी पत्र संख्या 437/6/1/ईसीआई/आईएनएसटी /एफयूएनसीटी/एमसीसी/2017में दोहराया गया है,कि अगरकिसी निर्वाचन क्षेत्र में राज्य की राजधानी/महानगरीय शहरों/नगर निगमों के इलाकेशामिल हैं, तो आदर्श आचार संहिता (एमसीसी)संबंधी निर्देश सिर्फसंबंधित निर्वाचन क्षेत्र के तहत आने वाले इलाकोंमें ही लागू होंगे। अन्य सभी मामलों मेंउस निर्वाचन क्षेत्र, जहां उप-चुनाव होना है,को कवर करने वाले पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता (एमसीसी)संबंधी उपरोक्त निर्देश लागू किए जायेंगे।
इन निर्देशों के पीछे की भावना यह रहीहै कि आदर्श आचार संहिता (एमसीसी)संबंधी निर्देशों से प्रभावित हुए बिनाविकासात्मक एवंप्रशासनिक कार्य जारी रहें और उपचुनाव के लिए प्रचारकार्यसिर्फसंबंधित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (पीसी) /विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (एसी)में ही सीमित रहें।
हालांकि, एक ऐसीस्थितिहो सकती है कि वर्तमान में चल रहे उपचुनाव जैसी राजनीतिक गतिविधियां संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (पीसी) /विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (एसी)के बाहर लेकिन जिले के भीतर आयोजित की जायें। इस तरह की गतिविधियां उपरोक्तनिर्देशों की भावना के विपरीत होंगी। इसलिए, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अगरवर्तमान में चल रहे उपचुनाव से संबंधित कोई चुनावी गतिविधि जिले के भीतर कहीं भी आयोजित की जाती है, तो आदर्श आचार संहिता (एमसीसी), कोविड और व्यय निगरानी से संबंधित सभी निर्देश ठीक उसी तरह लागू होंगेजैसे वे राजनीतिक गतिविधियों के मामले मेंहोते हैं। ऐसे मामलों में संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगे और निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।