विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया गया

विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया गया Registration process of vintage motor vehicles formalized

 विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया गया

केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पुराने (विंटेज) वाहनों को बढ़ावा देने और इस विरासत को संरक्षित रखने के उद्देश्य से, विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया गया है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि विभिन्न राज्यों में पंजीकरण-प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए कोई नियम मौजूद नहीं है। नए नियम, पहले से पंजीकृत वाहनों के लिए पुराने नंबर को बनाए रखने और नए पंजीकरण के लिए "वीए" श्रृंखला (विशिष्ट पंजीकरण चिह्न) समेत सरल प्रक्रिया की सुविधा देंगे।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप देते हुए सीएमवीआर, 1989 में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य भारत में पुराने वाहनों की विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देना है।

मुख्य विशेषताएं

सभी 2/4 पहिया, 50+ वर्ष पुराने, अपने मूल रूप में सुरक्षित रखे गए और जिनमें कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है, उन्हें विंटेज मोटर वाहन के रूप में मान्यता दी जायेगी।

पंजीकरण/पुन: पंजीकरण के लिए आवेदन फॉर्म 20 के अनुसार जमा किया जाएगा और इसके साथ बीमा पॉलिसी, आवश्यक शुल्क, आयातित वाहनों के मामले में एंट्री बिल और भारत में पहले से पंजीकृत वाहन के मामले में पुरानी आर सी जमा की जानी चाहिए।

राज्य पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा 60 दिनों के भीतर फॉर्म 23ए के अनुसार पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

पहले से पंजीकृत वाहन अपने मूल पंजीकरण चिह्न को बरकरार रख सकते हैं। हालांकि, नए पंजीकरण के लिए, पंजीकरण चिह्न "एक्सएक्स वीए वाईवाई 8" के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा, जहां वीए विंटेज के लिए है, एक्सएक्सराज्य कोड है, वाईवाईदो-अक्षर की श्रृंखला होगी और "8" राज्य पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा आवंटित 0001 से 9999 के बीच की संख्या होगी।

नया पंजीकरण शुल्क- 20,000 रुपये और बाद में पुन: पंजीकरण के लिए 5,000 रुपये।

नियमित/व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए, विंटेज मोटर वाहनों का संचालन सड़कों पर नहीं किया जा सकेगा।



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Journalist Anil Prabhakar

Editor UPVIRAL24 NEWS